Srinagar श्रीनगर: रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर, श्रीनगर के ऑफिस ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इसमें कश्मीर डिवीज़न के सभी गाड़ी मालिकों और ऑपरेटरों को सात दिनों के अंदर पेंडिंग ट्रैफिक चालान भरने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, ऐसा न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
नोटिस के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के ध्यान में आया है कि कश्मीर डिवीज़न के तहत आने वाले जिलों में रजिस्टर्ड कई टू-व्हीलर गाड़ियां मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पब्लिक सड़कों पर चलाई जा रही हैं। इन उल्लंघनों में बिना सुरक्षा टोपी के गाड़ी चलाना और ट्रैफिक से जुड़े दूसरे अपराध शामिल हैं।
नोटिस में कहा गया है कि इस तरह के उल्लंघन न केवल कानूनी नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे इंसानी जान और माल को खतरा होता है। अधिकारियों ने कहा कि डिफॉल्ट करने वाले गाड़ी मालिकों और ऑपरेटरों के खिलाफ पहले ही चालान जारी किए जा चुके हैं और अभी उनका निपटारा होना बाकी है।
कश्मीर डिवीज़न के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गाड़ी मालिकों और ऑपरेटरों को नोटिस जारी होने की तारीख से सात दिनों के अंदर पेंडिंग चालान भरने का निर्देश दिया गया है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने चेतावनी दी है कि तय समय में पालन न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिना किसी और नोटिस के जुर्माना लगाना, डॉक्यूमेंट्स सस्पेंड करना और गाड़ियों को सीज़ करना शामिल है।