Srinagar श्रीनगर, श्रीनगर के न्यायधीश न्यायालय ने आज खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए श्रीनगर में खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) और व्यापारियों पर 1,52,500 रुपये का जुर्माना लगाया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर, सैयद अहमद कटारिया, जो न्यायधीश अधिकारी हैं, ने खाद्य सुरक्षा मामलों के न्यायधीश के दौरान जुर्माना लगाया। कटारिया ने खाद्य व्यापार संचालकों को चेतावनी भी दी कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का बार-बार उल्लंघन करने पर उनके व्यवसाय बंद हो जाएंगे।
इस कदम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के बाद श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के महत्व पर जोर देता है। यह जुर्माना विभिन्न शहरी क्षेत्रों के व्यापारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के उल्लंघन के जवाब में लगाया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने खाद्य पदार्थों में कानूनी नियमों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया है और एफबीओ को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और इसके संबंधित नियमों का अनुपालन करने के लिए कहा है, संबंधित प्रवर्तन एजेंसी को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है।