jammu: ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं को राशन कार्ड उपलब्ध कराएं

Update: 2024-08-09 04:14 GMT

श्रीनगर Srinagar: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज सभी ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं को राशन कार्ड प्रदान Provide ration card  करने के संबंध में श्रम एवं रोजगार विभाग तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की संयुक्त बैठक की। बैठक में आयुक्त सचिव, एफसीएसएंडसीए; सचिव, श्रम एवं रोजगार के अलावा सचिव, कानून; उपायुक्त; श्रम आयुक्त; निदेशक, एफसीएसएंडसीए, कश्मीर/जम्मू और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यू (सी) संख्या 6/2020 में विविध आवेदन संख्या 94/2022 में दिनांक 20.04.2023 के आदेश द्वारा पारित निर्देश पर जोर दिया, जिसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को ई-श्रम पोर्टल के छूटे हुए पंजीकरणकर्ताओं को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है।

डुल्लू ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय Hon'ble Supreme Court के इस निर्देश को पुनः प्राप्त करते हुए संबंधितों को व्यापक प्रचार करके ई-श्रम पोर्टल पर छूटे हुए पंजीकरणकर्ताओं को राशन कार्ड जारी करने की कवायद शुरू करने और संबंधित डीसी कार्यालयों के माध्यम से ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और अपने-अपने जिलों में श्रम विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वय को सुनिश्चित करने की सलाह दी ताकि कम से कम समय में वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक प्रमुखों को दैनिक आधार पर छूटे हुए ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं के पक्ष में राशन कार्ड जारी करने की प्रगति की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया ताकि यूटी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा सके।

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