अवंतीपोरा में लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में पुलिस ने दोषसिद्धि सुनिश्चित की
Srinagar श्रीनगर, अवंतीपोरा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में दोषसिद्धि हासिल कर ली है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अवंतीपोरा पुलिस ने अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट अवंतीपोरा की अदालत से आरोपी मोहम्मद वसीम डार के खिलाफ दोषसिद्धि हासिल की है। वसीम डार, अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 65/2014 की धारा 279, 337 और 304-ए आरपीसी के तहत दर्ज मामले में शामिल था। उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है, जिसमें दो साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी को धारा 304-ए आरपीसी के तहत एक साल की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने, धारा 337 आरपीसी के तहत तीन महीने की कैद और 500 रुपये के जुर्माने और धारा 279 आरपीसी के तहत तीन महीने की कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। बयान में कहा गया है, “माननीय न्यायालय ने गहन सुनवाई और साक्ष्यों की जाँच के बाद न्याय सुनिश्चित करते हुए फैसला सुनाया।” बयान में आगे कहा गया है कि एसएसपी अवंतीपोरा ने साक्ष्य जुटाने में जाँच अधिकारी के प्रयासों की सराहना की और इसके बाद सहायक लोक अभियोजक माशूक वानी द्वारा पूरी लगन से अभियोजन चलाया गया।