पुलिस अधिकारी जांच में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए व्यक्ति को ‘उचित खर्च’ का भुगतान करेगा
Jammu जम्मू, पुलिस अधिकारी को धारा 179(1) बीएनएसएस, 2023 के तहत किसी भी मामले की जांच के लिए बुलाए गए व्यक्ति को “अपने निवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर” उपस्थित होने के लिए “उचित खर्च” का भुगतान करना होगा। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 179 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एसओ संख्या 2506 (ई) दिनांक 28 जून, 2024 के साथ पढ़ा गया है।
जम्मू-कश्मीर गृह विभाग की अधिसूचना में कहा गया है, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के अध्याय XIII के तहत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी लिखित आदेश के जरिए किसी भी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति की मांग कर सकता है जो धारा 179(1) बीएनएसएस, 2023 के तहत किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है।" "इसके अलावा, पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को उसके निवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए निर्दिष्ट उचित खर्च का भुगतान किया जाएगा। जिसका उचित हिसाब रखा जाएगा। इस खाते पर होने वाले खर्च को संबंधित डीडीओ द्वारा खाता शीर्ष- 2055 (49) से वहन किया जाएगा," यह निर्दिष्ट किया गया है।