J&K में ब्लॉक व पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों के गठन का आदेश

Update: 2025-10-09 08:21 GMT
Srinagar श्रीनगर, 9 अक्टूबर: जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया को मज़बूत करने के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में ब्लॉक और पंचायत दोनों स्तरों पर आपदा प्रबंधन समितियों के गठन का आदेश दिया है। सरकार के अनुसार, ये समितियाँ आपदाओं के दौरान प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित ढाँचे और ज़िम्मेदारियों के तहत काम करेंगी।
ब्लॉक स्तर पर, समिति का नेतृत्व ब्लॉक विकास परिषद के अध्यक्ष करेंगे, जिसमें तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी (आईसीडीएस) सदस्य होंगे। आरईडब्ल्यू, पीडीडी, जल शक्ति, पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) जैसे विभागों के प्रतिनिधि, साथ ही ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी और लेखा या सांख्यिकी अधिकारी भी सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग का एक प्रतिनिधि और दो नामित सरपंच इस समिति का हिस्सा होंगे।
पंचायती राज संस्थाओं की अनुपस्थिति में, सहायक आयुक्त पंचायत (एसीपी) ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। कार्य-क्षेत्र में आपदा प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, नागरिक सुरक्षा समितियों का गठन, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए युवाओं की पहचान, राहत और मुआवज़े में सहायता, और शमन कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।
पंचायत स्तर पर, समिति की अध्यक्षता सरपंच करेंगे, जिसके सदस्य नायब तहसीलदार, पटवारी और स्थानीय उप-केंद्र के चिकित्सा अधिकारी होंगे। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विभिन्न विभागों के कनिष्ठ अभियंता, पंचायत सचिव और पंचायत लेखा सहायक भी समिति में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, सरपंच द्वारा नामित दो पंच और स्थानीय स्वयंसेवक भी इसमें भाग लेंगे। पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की अनुपस्थिति में, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
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