Katra कटड़ा: उप-मंडल मजिस्ट्रेट कटड़ा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उप-मंडल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कटड़ा और आसपास के क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी भोजन जैसे अंडे, चिकन, मांस, मटन, समुद्री भोजन, मछली, झींगा, झींगा मछली आदि की बिक्री, कब्जे और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। कटड़ा से पवित्र गुफा तक ट्रैक पर और ट्रैक के दोनों ओर 02 किलोमीटर तक की दूरी के भीतर के गांवों में प्रतिबंध लागू होंगे; गांव:- अरली, हंसाली और मत्याल; कटड़ा-टिकरी रोड- सड़क के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में चंबा, सेरली और भगता गांव शामिल हैं;
कटड़ा-जम्मू रोड- सड़क के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में कुंदरोरियां, कोटली बजलियान, नोमैन और मघल गांव शामिल हैं; कटरा-रियासी रोड- कटरा से नौ देवियां और अघार जित्तो और नौ देवियां बाजारों तक सड़क के दोनों ओर 200 मीटर के भीतर; रेलवे स्टेशन कटरा-सूल रोड- सड़क के दोनों ओर 200 मीटर के भीतर; पंथाल-डोमेल रोड- सड़क के दोनों ओर 100 मीटर के भीतर। यह आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाता।