पीडीपी के एक और दो विधायकों के अविश्वास प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता: स्पीकर
Jammu जम्मू, 9 अप्रैल: विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन और दो पीडीपी विधायकों द्वारा उनके (अध्यक्ष) खिलाफ पेश किए गए “अविश्वास प्रस्ताव” पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता क्योंकि यह नियमों के अनुसार आवश्यकता को पूरा नहीं करता।
दोपहर में जब सदन स्थगन के बाद फिर से बैठा, तो अध्यक्ष ने “अविश्वास प्रस्ताव” पर अपने फैसले में कहा कि यह नोटिस प्रस्तुत करने और सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष द्वारा तय की जाने वाली तिथि के बीच 14 दिनों की अनिवार्य नोटिस अवधि को पूरा नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि 23 सदस्यों (जो मौजूदा नियमों के अनुसार कोरम बनाते हैं) को प्रवेश के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस सही नियम के तहत नहीं दिया गया था। “कोई नियम 215 (ए) नहीं है। यह नियम 215 (1) है,” अध्यक्ष ने कहा।