एनआईए अदालत ने सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ यूएपी अधिनियम तहत उद्घोषणा जारी की
Srinagar श्रीनगर, एनआईए अधिनियम, श्रीनगर की विशेष नामित अदालत ने मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन, पुत्र गुलाम रसूल शाह, निवासी सोइबुघ, बडगाम, को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम और रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) के तहत गंभीर आरोपों के संबंध में पेश होने के लिए एक उद्घोषणा जारी की है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस स्टेशन ज़कूरा में दर्ज एफआईआर संख्या 64/2012 में यूए(पी) अधिनियम की धारा 13 और 18 तथा आरपीसी की धारा 505 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक चालान दायर किया गया है।
उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होने के बावजूद, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी का पता नहीं चल सका है और माना जा रहा है कि वह फरार हो गया है या गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर अपना ठिकाना छिपा रहा है। बयान में कहा गया है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए, अदालत ने आधिकारिक तौर पर आरोपी को फरार घोषित कर दिया है और एक उद्घोषणा जारी की है जिसमें उसे 30 अगस्त 2025 को या उससे पहले अदालत में पेश होकर उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि पेश न होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें भगोड़े की संपत्ति की कुर्की से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के तहत कार्यवाही भी शामिल है। श्रीनगर पुलिस ने जनता से आरोपी के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी देने की अपील की है और न्याय एवं जन सुरक्षा के हित में सहयोग का आग्रह किया है।