लोकसभा चुनाव 2024: श्रीनगर में लाइसेंसी हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी
श्रीनगर : देश में लोकसभा चुनाव से पहले, श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट ने सोमवार को एक आदेश जारी कर जिले में लाइसेंसी हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आदेश में कहा गया है कि जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानून और व्यवस्था के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जिले के भीतर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है। इससे पहले दिन में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में वर्तमान प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में एक साथ चुनाव के विचार को विफल कर दिया है क्योंकि वे नहीं चाहते कि क्षेत्र में लोकतंत्र फिर से स्थापित हो।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने पहले बताया था कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। यह फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन है। गौरतलब है कि 543 लोकसभा सीटों के लिए आम चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। मतदान सात चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 1 जून को होंगे और मतगणना होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होनी है।
देश भर में 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 97 करोड़ मतदाता मतदान करने के पात्र होंगे। तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो जाती है। जम्मू-कश्मीर में पांच लोकसभा सीटों पर चरण 1 से 5 तक पांच चरणों में मतदान होगा: 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 2 मई। (एएनआई)