KPDCL: निर्माणाधीन इमारतों के लिए बिजली कनेक्शन अनिवार्य

Update: 2024-07-12 14:30 GMT
Srinagar,श्रीनगर: कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (KPDCL) ने निर्माणाधीन व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों के मालिकों को सलाह दी है कि वे बिजली की आवश्यकता वाले कार्यों को चलाने के लिए संबंधित विद्युत उपखंड कार्यालयों में अस्थायी कनेक्शन (TC) के लिए तुरंत आवेदन करें। मालिक आपूर्ति संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद टीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और आसानी से टीसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आज यहां जारी एक प्रेस बयान में केपीडीसीएल के प्रवक्ता ने मालिकों को बताया कि निर्माणाधीन व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों के लिए बिजली कनेक्शन अनिवार्य है और कनेक्शन के लिए आवेदन न करने तथा अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि केपीडीसीएल के सभी कार्यकारी अभियंताओं को निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण करने तथा बिजली कनेक्शन की स्थिति के साथ सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। केपीडीसीएल प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जो मालिक अपने निर्माणाधीन भवनों के लिए नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, जो वाणिज्यिक या आवासीय श्रेणी में आते हैं, उन्हें एक निर्धारित दर पर मीटर के साथ एक अस्थायी लाइन मिलती है, जिसे निर्माण गतिविधि पूरी होने पर अधिसूचित टैरिफ पर स्थायी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि केपीडीसीएल उन निर्माणाधीन भवनों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करेगी जो टीसी के लिए आवेदन करने में विफल रहते हैं और अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते हुए पकड़े जाते हैं।
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