जेकेएनएफ पर यूएपीए के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंध

गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध

Update: 2024-03-13 03:11 GMT

श्रीनगर: केंद्र ने नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि संगठन राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लगा हुआ था।

अधिसूचना में कहा गया है, "जेकेएनएफ के नेता और सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर निरंतर पथराव सहित गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में शामिल रहे हैं।"

इसमें कहा गया है, "जेकेएनएफ ने लगातार कश्मीर के लोगों से चुनावों में भाग लेने से परहेज करने के लिए कहा है और इस तरह भारतीय संविधान के संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त बुनियादी सिद्धांतों को लक्षित और बाधित किया है।"

यह प्रतिबंध पांच साल तक प्रभावी रहेगा।

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