Srinagar श्रीनगर: नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में बुधवार को पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग पेडलर की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली।
पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि श्रीनगर पुलिस ने आज श्रीनगर के नूरबाग इलाके में एक ड्रग पेडलर की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की। अटैच की गई संपत्तियों में एक दो मंजिला रिहायशी घर, एक दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक कनाल और चार मरला ज़मीन शामिल है।
ये संपत्तियां एजाज अहमद मीर, बेटे स्वर्गीय अली अहमद, निवासी पालपोरा नूरबाग की हैं, जो पुलिस स्टेशन सफाकदल में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 8 और 21 के तहत दर्ज FIR नंबर 201/2022 में शामिल है। यह अटैचमेंट NDPS एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया, जब जांच में यह साबित हो गया कि आरोपी ने ये संपत्तियां ड्रग तस्करी की गतिविधियों से मिले अवैध पैसों से हासिल की थीं। इसके अनुसार, संपत्तियों को NDPS एक्ट की धारा 68 F के तहत अटैच किया गया। अटैचमेंट की कार्यवाही एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से की गई। अटैचमेंट आदेश के अनुसार, मालिक को अगले आदेश तक अटैच की गई संपत्तियों को बेचने, किराए पर देने, ट्रांसफर करने, बदलने या किसी तीसरे पक्ष का कोई हित बनाने से रोक दिया गया है।
यह कार्रवाई श्रीनगर पुलिस के नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लगातार प्रयासों को दर्शाती है, जिसमें न केवल अपराधियों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि उस वित्तीय ढांचे को भी खत्म किया जाता है जो अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार का समर्थन करता है। पुलिस ने जनता से विश्वसनीय जानकारी साझा करके सहयोग करने का आग्रह किया है, और कानून के अनुसार ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री पर अपनी कार्रवाई में, जम्मू-कश्मीर पुलिस इन गैर-कानूनी गतिविधियों से बनाई गई सभी संपत्तियों और एसेट्स को अटैच करने के अलावा, शामिल लोगों पर कानून के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करती है।