जेके उच्च न्यायालय ने महिला सेल पटियाला में आईएएस अधिकारी अंशुल गर्ग के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी
पुलवामा न्यूज़: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस अधिकारी अंशुल गर्ग की पत्नी आशना गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस स्टेशन (महिला प्रकोष्ठ), पटियाला पंजाब में दिनांक 03.05.2023 की 2023 की एफआईआर 0039, आशना गुप्ता द्वारा अपने पति अंशुल गर्ग, उसकी मां अंजू गर्ग और पिता ओम प्रकाश गर्ग पर दहेज की मांग करने, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए दर्ज किया गया। गाली देना और ताना मारना और दो मौकों पर उसकी सहमति के बिना गलत गाड़ी चलाना और साथ ही पैसे और संपत्ति की जबरन वसूली के लिए गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाना। एफआईआर में आरोपी पर आईपीसी की धारा 406, 498-ए, 313 और 120-बी के दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है।
अंशुल गर्ग, डेजी गर्ग और ओम प्रकाश गर्ग ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पटियाला की अदालत में प्राथमिकी के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए जमानत याचिका दायर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीएससी, पटियाला श्री। हरिंदर सिद्धू ने 15 मई, 2023 को वकील की दलीलें सुनने के बाद 'अंजू गर्ग उर्फ डेजी गर्ग और ओम प्रकाश गर्ग बनाम राज्य' शीर्षक वाली 2023 की सीआईएस संख्या 1711 की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जमानत अर्जी का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने कहा, "अपराध की प्रकृति और गंभीरता सहित उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह वर्तमान जमानत आवेदकों / अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। इसलिए वर्तमान जमानत याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”