जम्मू-कश्मीर सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना की घोषणा की
श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद (एसी) की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना को मंजूरी दी गई।
समय पर बकाया का भुगतान न करने पर अधिभार या ब्याज के रूप में जमा हुई 937.34 करोड़ रुपये की राशि माफ करने के निर्णय से 5.50 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा।प्रशासनिक परिषद ने यह अंतिम अवसर उपभोक्ताओं को योजना अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी फैलने के कारण अंतिम योजना का लाभ न उठा पाने के मद्देनज़र प्रदान किया है।नई योजना में परिकल्पना की गई है कि 100 प्रतिशत ब्याज/अधिभार को माफ करने के बाद 31 मार्च, 2022 तक जमा की गई बकाया मूल राशि का भुगतान अधिकतम 12 मासिक किश्तों में किया जाएगा।
योजना में आगे यह भी शामिल है कि निर्धारित 12 महीने की अवधि के भीतर किसी भी किश्त/किश्तों के भुगतान में विफलता के लिए बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा विद्युत अधिनियम, 2010 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित किया जाएगा।जो उपभोक्ता मासिक बकाया किश्तों के भुगतान के साथ-साथ वर्तमान बिल का भुगतान करने में विफल रहते हैं, उन्हें बिजली आपूर्ति काटे जाने के अलावा माफी योजना के लाभों से वंचित कर दिया जाएगा।प्रशासनिक परिषद के आदेश में कहा गया है कि योजना के कुशल कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र परियोजना प्रबंधन एजेंसी को काम पर रखा जाएगा।