जम्मू-कश्मीर ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी दी

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास नीति (सीआईएसएस) को मंजूरी दी गई।

Update: 2022-12-20 14:46 GMT


अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास नीति (सीआईएसएस) को मंजूरी दी गई।

किशोर न्याय अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार, सड़क पर रहने वाले बच्चे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। अधिनियम सरकार को ऐसे संकटग्रस्त बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने का अधिकार देता है।

इससे पहले समाज कल्याण विभाग ने MD, ICPS (अब मिशन वात्सल्य) के माध्यम से ऐसे CiSS की पहचान के लिए एक अभ्यास किया और अब तक 687 ऐसे बच्चों की पहचान की जा चुकी है।

नीति के अनुसार, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, एचएंडयूडीडी, आरडीडी, गृह, श्रम और रोजगार विभागों को नीति के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश में इसके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में ऐसे सभी बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए नीति के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए समाज कल्याण विभाग जिम्मेदार होगा।

सोर्स आईएएनएस


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