Jammu: पंचायत चुनाव के लिए रोल सुधार की प्रक्रिया जारी, समय सीमा बढ़ाई गई

Update: 2026-04-30 08:59 GMT
Jammu.जम्मू: आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची (इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल) में बदलाव की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब दावे और आपत्तियां 5 मई 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं। यह कदम चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने और सभी योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार केवल उन लोगों के लिए है जो मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, या उनके नाम में त्रुटि है, जैसे नाम, पता या जन्मतिथि में बदलाव। इसके अलावा, जिन लोगों ने पहले ही आवेदन किया है, वे भी अपनी जानकारी में सुधार या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे वास्तविक और प्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, ताकि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में कोई विलंब न हो। मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र और जन्म प्रमाणपत्र शामिल हैं।
स्थानीय प्रशासन और पंचायत कार्यालयों ने भी लोगों को सूचित किया है कि वे समय पर आवेदन करें। अधिकारियों ने कहा कि इस विस्तार का उद्देश्य अधिकतम मतदाताओं को सूची में शामिल करना और चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखना है। विशेषज्ञों का कहना है कि पंचायत चुनाव में मतदाता सूची की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदान की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। समय पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने से मतदाता सूची की गुणवत्ता बढ़ती है और चुनाव में शामिल होने वाले हर योग्य व्यक्ति की हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है।
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि दावे और आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जो पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होगी। इसमें कोई भी गलत नाम, अधूरी जानकारी या त्रुटिपूर्ण विवरण न रह जाए, इसके लिए सभी आवेदन की गहन समीक्षा की जाएगी। मतदाता सूची में सुधार के इस विस्तार से न केवल नए मतदाताओं को लाभ मिलेगा, बल्कि पुराने मतदाताओं के रिकॉर्ड में सुधार और अद्यतन भी सुनिश्चित होगा। यह कदम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सटीक और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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