J&K: नशे की लत पर लगाम लगाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए जम्मू पुलिस ने गुरुवार को कुख्यात ड्रग तस्करों के दो घरों को जब्त कर लिया। इन घरों की कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है। लोअर रागूरा निवासी जावेद अहमद और उनके बेटे अब्दुल मजीद के घरों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-एफ (1) के तहत जब्त किया गया। एक अधिकारी ने बताया, "जम्मू पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान यह पता चला है कि ये संपत्तियां मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित की गई हैं। एक्सईएन आरएंडबी और राजस्व विभाग द्वारा गठित इंजीनियरों के बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 1.41 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो उनकी आय के ज्ञात कानूनी स्रोत से कहीं अधिक है।" विज्ञापन उन्होंने बताया कि उपरोक्त आरोपियों पर पहले से ही नगरोटा, जानीपुर और बाग-ए-बाहु पुलिस थानों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। अधिकारी ने कहा, "पिछले पांच महीनों में जम्मू पुलिस ने राजीव नगर इलाके और रागूरा में करोड़ों रुपये की कीमत के अन्य ड्रग तस्करों की चार संपत्तियों को जब्त किया है।"
उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान जम्मू पुलिस की पूरी ताकत से ड्रग के खतरे से निपटने की प्रतिबद्धता और समर्पण की पुष्टि करता है। पुलिस ने ड्रग तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए कानून के कड़े प्रावधानों को लागू किया है और अवैध व्यापार के माध्यम से अर्जित भौतिक लाभ को जब्त/फ्रीज करके एक मिसाल कायम की है।