Jammu News: ईडी ने पीएमएलए मामले में श्रीनगर स्थित 1.56 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Jammu and Kashmir: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत बाबा एंटरप्राइजेज के साझेदार इमरान बाबा और उनकी पत्नी सगीना यासीन की श्रीनगर स्थित 1.56 करोड़ रुपये की सात अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
ईडी की श्रीनगर इकाई ने इन संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें Srinagar के मौजा बारिनमबल में 17 मरला जमीन, हैदरपोरा में 26 मरला जमीन और श्रीनगर के हैदरपोरा में एक आवासीय घर शामिल है। ईडी ने इमरान बाबा और कश्मीर के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ श्रीनगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पीएचईडी, कश्मीर द्वारा बाबा एंटरप्राइजेज से विभिन्न गैसीय क्लोरीनेशन प्लांट के लिए स्पेयर पार्ट्स अत्यधिक ऊंची कीमत पर खरीदे गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
ईडी की जांच में पता चला है कि इमरान बाबा ने पीएचईडी, कश्मीर को क्लोरीनेशन प्लांट के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति की, जो कि प्लांट की वास्तविक कीमत से 200 प्रतिशत अधिक कीमत पर पीएचईडी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया और इस तरह अपराध से 1.56 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। एजेंसी ने कहा, "यह भी पता चला है कि इमरान बाबा ने अपराध की आय का उपयोग करके इन संपत्तियों को अपने और अपनी पत्नी सगीना यासीन के नाम पर अर्जित किया।"
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