JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर वित्त विभाग The Jammu and Kashmir Finance Department ने मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह के दौरान कोषागार संचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, कोषागारों में बिल प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 मार्च शाम 4 बजे तक है, जबकि समेकित देनदारियों की सूचना शाम 5:30 बजे तक दी जानी है। आदेश में कहा गया है कि नई दिल्ली में सिविल सचिवालय कोषागार और उप कोषागार सहित सभी कोषागार 29 मार्च (शनिवार) को कार्यरत रहेंगे। इसके अतिरिक्त, यह आदेश दिया गया है कि कोषागार 30 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (सोमवार) को केवल नकद और प्रेषण लेनदेन के लिए खुले रहेंगे। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यक हो तो मार्च में प्रस्तुत बिल और दावे विशेष ऑडिट के अधीन हो सकते हैं।
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