JAMMU: विस्थापितों की भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी

Update: 2024-08-17 11:36 GMT
JAMMU जम्मू: प्रशासनिक परिषद Administrative Council के निर्णय के बाद राजस्व विभाग ने पीओजेके और पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में मालिकाना आधार पर विस्थापितों की भूमि के हस्तांतरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार, 1947, 1965 और 1971 के पीओजेके विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें विस्थापितों की भूमि पर अधिभोग काश्तकारी अधिकार प्रदान किए गए हैं; पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति जो विस्थापितों की भूमि पर लगातार व्यक्तिगत खेती कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो 1947 के विस्थापितों से हस्तांतरण के वैध साधन के आधार पर विस्थापितों की भूमि पर कब्जा कर चुके हैं।
राजस्व विभाग द्वारा आज यह सरकारी आदेश प्रशासनिक परिषद Administrative Council द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय के तुरंत बाद जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की।
संबंधित तहसीलदार आवेदक से प्रत्येक मामले को प्राप्त करेगा, सभी मामलों में पूर्ण करेगा, उसे उचित रूप से डायरी में लिखेगा और उसके बाद उसे पूरी और उचित जांच और छानबीन के बाद तथा स्पष्ट सिफारिशों के साथ एसीआर/एसडीएम को प्रस्तुत करेगा, जैसा भी मामला हो। संबंधित जिले के एसीआर/एसडीएम मानदंडों के तहत आवश्यक जांच/उचित परिश्रम के बाद और संबंधित उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ मामले को सिफारिशों के साथ संबंधित कस्टोडियन इवैक्यूई प्रॉपर्टी को अग्रेषित करेगा, जो सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। कस्टोडियन इवैक्यूई प्रॉपर्टी, कस्टोडियन जनरल जेएंडके के पूर्व अनुमोदन के साथ, पात्र विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित इवैक्यूई की भूमि के हस्तांतरण के लिए आदेश जारी करेगा और इवैक्यूई की संपत्ति विभाग द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड से ऐसी भूमि को डी-नोटिफाई भी करेगा।
संबंधित संरक्षक द्वारा निष्क्रांत व्यक्ति की भूमि का हस्तांतरण डीपीएस को उसी प्रकार के मालिकाना अधिकार प्रदान करेगा जैसा कि सरकारी आदेश संख्या 254सी ऑफ 1965 दिनांक 07.07.1965 के साथ जी.ओ. संख्या एलबी 66 ऑफ 2000 दिनांक 26.04.2000, जी.ओ. संख्या 100 ऑफ 2024 दिनांक 02.08.2024 और जी.ओ. संख्या 101 ऑफ 2024 दिनांक 02.08.2024 के तहत राज्य भूमि पर प्रदान किया गया है। आवेदन को तहसीलदार को प्रस्तुत करने से लेकर संरक्षक निष्क्रांत व्यक्ति की संपत्ति द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक के लिए प्रसंस्करण की समयसीमा अधिमानतः 30 दिन होगी। सरकारी आदेश संख्या 105 जेके (संशोधन) 2024, दिनांक 16-08-2024 में कहा गया है, "1947, 1965, 1971 और डब्ल्यूपीडीपी के विस्थापित व्यक्तियों को मालिकाना आधार पर विस्थापितों की भूमि के हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।"
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