नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल जम्मू-कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल बर्खास्त

Update: 2024-05-26 14:58 GMT

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में एक पुलिस कांस्टेबल को नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल होने के कारण रविवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सेलेक्शन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल तारिक हुसैन शाह पर पिछले साल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने बर्खास्तगी का आदेश दिया।
“उन्हें कर्तव्यों से लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति और मादक पदार्थों की तस्करी में आरोपी होने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। उनके खिलाफ पिछले साल जम्मू के बख्शी नगर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।"
एसएसपी ने आदेश में कहा कि कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस नियमों और विनियमों के उल्लंघन, अनुपस्थिति, गंभीर कदाचार, अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप साबित हुए, जिससे वह विभाग की सेवा करने के लिए अयोग्य हो गया। बर्खास्तगी की कठोर विभागीय कार्रवाई की गई है। अधिकारी ने कहा, "अपराधी पुलिसकर्मी ने कई संकेतों, उपस्थिति नोटिस और कारण बताओ नोटिस पर ध्यान नहीं दिया, जो उसे दिए गए थे।"
वर्तमान डीजीपी आर.आर.स्वैन के जम्मू-कश्मीर पुलिस की कमान संभालने के बाद, उनके संज्ञान में लाए गए कदाचार, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या जनता के प्रति अशिष्टता के मामलों पर तुरंत ध्यान दिया गया और कार्रवाई की गई।

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