Srinagar श्रीनगर, फास्ट ट्रैक पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामलों की अदालत, श्रीनगर ने जालंधर के फतेह जलाल निवासी आरोपी गुरप्रीत सिंह, पुत्र मोहन सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू की है। यह कार्यवाही खानयार पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 363 और 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 72/2021 के संबंध में है।
ग्रेटर कश्मीर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "उक्त आरोपी व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा 12 जून 2025 को घोषित आदेश के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। इसके अलावा, माननीय न्यायालय में उसकी उपस्थिति और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देना आवश्यक है। उपस्थित न होने पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है।"