NDPS एक्ट के तहत जांच और कुर्की जारी

Update: 2026-04-29 11:30 GMT
Jammu.जम्मू: पुलिस ने एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत चलाए गए विशेष अभियान में 1.46 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी और अवैध संपत्ति पर नजर रखने के उद्देश्य से की गई।
सांबा पुलिस के सूत्रों ने कहा कि मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी, जो सीधे ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी थी। पुलिस ने सभी संबंधित बैंक खातों, रियल एस्टेट और वाहनों को जब्त किया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया, “हमारे अभियान का उद्देश्य ड्रग नेटवर्क और अवैध संपत्ति को निशाना बनाना है। 1.46 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करना यह संकेत देता है कि अपराधियों को बिना सजा नहीं छोड़ा जाएगा।” उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई न केवल ड्रग तस्करी रोकने में मदद करती है, बल्कि इससे अपराधियों को आर्थिक नुकसान भी पहुंचता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई से कानून का डर अपराधियों में बना रहता है और समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है।
अधिकारियों ने जनता से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। यह कदम न केवल अपराध नियंत्रण बल्कि सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक है।
सांबा पुलिस ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अदालत में मामले की सुनवाई के बाद संपत्ति की स्थायी कुर्की की कार्रवाई पूरी की जाएगी।
विशेषज्ञों ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करना अपराध और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी उपाय है। इससे अवैध गतिविधियों में लगे लोगों के खिलाफ सख्त संदेश जाता है और समाज में कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया जाता है।
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