High Court: अदालत के आदेश पर दीवानी विवाद में दर्ज प्राथमिकी टिकने योग्य नहीं

Update: 2024-07-21 11:15 GMT
SRINAGAR. श्रीनगर: सिविल विवाद Civil Dispute में एफआईआर दर्ज करने को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया है। जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट के आदेश और एफआईआर को कानून का दुरुपयोग करार दिया। जस्टिस वानी ने इस बात पर जोर दिया कि निषेधाज्ञा के उल्लंघन को एफआईआर दर्ज करने के बजाय सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों के जरिए संबोधित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी पक्ष ने ट्रायल कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्राप्त करके सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदलने की अनुचित कोशिश की है।
कोर्ट ने दर्ज किया, "आरोपित एफआईआर Charged FIR की उत्पत्ति ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 29.02.2024 के आदेश से हुई है, जिसे कानूनी रूप से अस्थिर माना गया है।" कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेशों की कथित अवज्ञा के लिए उचित उपाय सीपीसी के प्रावधानों के माध्यम से है, न कि आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से। फैसले में कहा गया, "कानून में यह तय है कि अदालत को अपने द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा या उल्लंघन का संज्ञान लेने और सीपीसी के प्रावधानों के तहत ऐसी अवज्ञा या उल्लंघन के लिए अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।"
अदालत ने पाया कि एफआईआर दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग था। हाईकोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों ने 07.06.2017 को अपीलीय अदालत द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश की अवज्ञा की शिकायत की है और याचिकाकर्ताओं को ऐसी कथित अवज्ञा के लिए दंडित करने के बजाय, प्रतिवादी ने उत्पीड़न के हथियार के रूप में ट्रायल कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से कार्यवाही को आपराधिक रूप देने का विकल्प चुना, जो कानून में स्वीकार्य नहीं है।" यह मामला एक अचल संपत्ति को लेकर पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे दीवानी मुकदमे से उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी गुलाम मोहम्मद लोन ने 2015 में याचिकाकर्ताओं गुलाम मोहिउद्दीन लोन और अन्य के खिलाफ उप न्यायाधीश कुपवाड़ा के समक्ष दीवानी मुकदमा दायर किया था। विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए गए, जिनमें से एक अपीलीय अदालत द्वारा 07.06.2017 को पारित आदेश भी शामिल है, जिसमें कुछ शर्तों के अधीन विवादित भूमि पर निर्माण की अनुमति दी गई।
Tags:    

Similar News

-->