वैष्णो देवी भगदड़ पर याचिका का जवाब देने के लिए HC ने जम्मू-कश्मीर को दिया महीना

रमन शर्मा ने मामले में निर्देश लेने के लिए समय मांगा था। बेंच ने एक महीने का समय दिया है।

Update: 2022-09-23 04:17 GMT

मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन को एक महीने का समय दिया।


31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरम्यानी रात को मंदिर के पास भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। इस घटना की जांच के लिए 1 जनवरी को एक कमेटी गठित की गई थी। नौ महीने हो गए हैं लेकिन सरकार ने अब तक रिपोर्ट के निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है।

अधिवक्ता शेख शकील अहमद द्वारा अधिवक्ता एचए सिद्दीकी के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें पूर्व ने प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (कटरा) को घटना के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए थे।

डिवीजन बेंच ने सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव, वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) गृह विभाग, एडीजीपी (जम्मू जोन) सहित अन्य को निर्देश जारी किए।

अधिवक्ता एवी गुप्ता और एचए सिद्दीकी को सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि प्रशासन की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता रमन शर्मा ने मामले में निर्देश लेने के लिए समय मांगा था। बेंच ने एक महीने का समय दिया है।


Tags:    

Similar News

-->