JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) का निपटारा कर दिया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों J&K और लद्दाख में 24×7 दूरदर्शन डुग्गर/डोगरी चैनल लॉन्च करने और टेलीकास्ट करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। PIL, WP(C) PIL नंबर 07/2024, J&K के रहने वाले जयेश कुमार ने फाइल की थी। इसमें DD कश्मीर, DD पंजाबी, DD ओडिया और DD बांग्ला की तरह बिना रुकावट डोगरी भाषा में ब्रॉडकास्टिंग पक्का करने के लिए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में एक रीजनल सब्सिडियरी दूरदर्शन स्टूडियो बनाने की रिक्वेस्ट की गई थी।
पिटीशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट (एमिकस क्यूरी) ए के साहनी ने रिप्रेजेंट किया, जिनकी मदद एडवोकेट प्रणव खजूरिया की जगह एडवोकेट तहसीमा बुखारी, पीयूष बहल और हिमांशु बेओत्रा ने की। रेस्पोंडेंट्स की तरफ से, विशाल शर्मा, DSGI, ईशान दधीचि, CGSC के साथ पेश हुए। दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद, चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड किया कि SLP(C) नंबर 43504/2024 (सिंधी संगत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर, 2024 के आदेश के आधार पर दोनों पक्ष आम सहमति पर पहुंच गए हैं। इस बात पर सहमति बनी कि पिटीशन को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोर्ट ने मेरिट पर विचार किए बिना कार्यवाही खत्म कर दी, और पिटीशनर को डोगरी चैनल के बारे में अपनी चिंताएं बताने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की छूट दी।
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