Kupwara कुपवाड़ा, हंदवाड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) जावेद नसीम मसूदी, जो कि हंदवाड़ा के न्याय निर्णायक अधिकारी भी हैं, ने आज खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएंडएसए) 2006 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए विभिन्न दोषी खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) पर 1,19,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
यह जुर्माना दोषी व्यापारियों (गलत ब्रांड वाले और घटिया खाद्य पदार्थ) पर एफएसएसए 2006 से संबंधित मामलों की कार्यवाही के दौरान लगाया गया, जो न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध थे। न्याय निर्णायक अधिकारी ने उन्हें कानूनी नियमों का पालन करने की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि खाद्य व्यापार संचालकों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 और उसके तहत नियमों का पालन न करने पर आने वाले समय में और अधिक सख्ती से निपटा जाएगा।