श्रीनगर Srinagar: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी विधानसभा चुनाव-2024 के तीन चरणों के मतदान तिथियों पर on polling dates सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। जीएडी द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, सरकार ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत तीन दिनों को अवकाश के रूप में अधिसूचित किया है। जीएडी के आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव तिथियों के अनुसार सवेतन अवकाश मनाया जाएगा। 18 सितंबर, 2024 (बुधवार) को होने वाले पहले चरण में 24 विधानसभा क्षेत्रों में सवेतन अवकाश मनाया जाएगा। चुनाव के दूसरे चरण में 25 सितंबर, 2024 (बुधवार) को 26 विधानसभा क्षेत्रों में सवेतन अवकाश मनाया जाएगा।
इसी तरह, 01 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को निर्धारित विधानसभा चुनाव Scheduled assembly elections के अंतिम चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में सवेतन अवकाश मनाया जाएगा। आदेश में मतदान दिवस को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पात्र मतदाता के लिए सवेतन अवकाश भी घोषित किया गया है, जो किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि उप-धारा (1) के अनुसार अवकाश दिए जाने के कारण ऐसे किसी भी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे ऐसे दिन के लिए सामान्यतः वेतन नहीं मिलेगा, तो भी उसे उस दिन के लिए उतना ही वेतन दिया जाएगा, जितना उसे उस दिन मिलता, यदि उसे अवकाश नहीं दिया गया होता।
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई नियोक्ता उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे नियोक्ता पर पांच सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि यह धारा ऐसे किसी भी मतदाता पर लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस रोजगार के संबंध में खतरा या पर्याप्त हानि हो सकती है, जिसमें वह लगा हुआ है। आदेश में आगे कहा गया है कि दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारी भी मतदान दिवस पर अवकाश और वेतन के हकदार होंगे। यह भी आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सवेतन अवकाशों का पालन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अनुसार भी किया जाएगा।