पर्यावरण कानून केंद्र ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों पर JMC आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा

Update: 2024-12-16 11:00 GMT
पर्यावरण कानून केंद्र ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों पर JMC आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा
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Jammu,जम्मू: पर्यावरण कानून केंद्र ने जम्मू नगर निगम (जेएमसी) के आयुक्त को जम्मू शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के संबंध में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों के गैर-कार्यान्वयन पर कानूनी नोटिस भेजा है। कचरे के वैज्ञानिक निपटान, स्रोत पर पृथक्करण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन की आवश्यकता पर बल देने वाले अनेक न्यायालय आदेशों के बावजूद, जम्मू शहर को अनियमित डंपिंग तथा ठोस अपशिष्ट के कुप्रबंधन के कारण गंभीर पर्यावरणीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
कानूनी नोटिस में जेएमसी से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें न्यायालय को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, एसडब्ल्यूएम नियमों का कार्यान्वयन तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवंटित तथा उपयोग किए गए धन का खुलासा करना शामिल है। गैर-अनुपालन आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य करेगा, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार को बनाए रखने के लिए अवमानना ​​याचिका दायर करना शामिल है।
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