
Jammu जम्मू, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2024 से संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) 239 प्रतिशत की मौजूदा दर से बढ़ाकर 246 प्रतिशत मिलेगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी वैद्य द्वारा जारी दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से डीए में बढ़ोतरी की गई, जिसमें मंत्रिपरिषद के 24 फरवरी, 2025 के निर्णय संख्या 026/03/2025 का हवाला दिया गया।
कर्मचारियों से संबंधित आदेश के अनुसार, 16 अक्टूबर, 2024 के सरकारी आदेश संख्या 329-एफ ऑफ 2024 के क्रम में, छठे वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को संशोधित दर पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक डीए की अतिरिक्त किस्त के कारण बकाया राशि का भुगतान मार्च 2025 के महीने में नकद में किया जाएगा और मार्च 2025 से मासिक वेतन का हिस्सा होगा। इसी तरह, 16 अक्टूबर 2024 के सरकारी आदेश संख्या 330-एफ 2024 के क्रम में, सरकारी पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी, जो छठे वेतन आयोग के अनुसार अपनी पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करना जारी रखते हैं, उन्हें संशोधित दर पर महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक डीए की अतिरिक्त किस्त के कारण बकाया राशि का भुगतान मार्च 2025 के महीने में नकद में किया जाएगा और मार्च 2025 से मासिक पेंशन या पारिवारिक पेंशन का हिस्सा होगा, वैद्य ने आदेश दिया।