ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून के लिए नया समन जारी किया है

एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम

Update: 2022-06-03 08:14 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।पहले उन्हें 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य ने देश से बाहर होने के कारण नई तारीख की मांग की।अधिकारियों ने कहा कि 51 वर्षीय राहुल गांधी को अब 13 जून को मध्य दिल्ली में संघीय एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष 75 वर्षीय सोनिया गांधी को आठ जून को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक पार्टी द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच से संबंधित है।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है।नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है।जांच के तहत एजेंसी ने हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ की थी।अधिकारियों ने कहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ शेयर होल्डिंग पैटर्न, वित्तीय लेनदेन और यंग इंडियन और एजेएल के प्रमोटरों की भूमिका को समझने के लिए ईडी की जांच का हिस्सा है।2013 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर यहां की एक निचली अदालत ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया।कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को "प्रतिशोध" कहा था।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सप्ताह की शुरुआत में संवाददाताओं से कहा था, "मोदी सरकार को पता होना चाहिए कि इस तरह के फर्जी और मनगढ़ंत मामले दर्ज करके वे अपनी कायरतापूर्ण साजिश में सफल नहीं हो सकते।"


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