DODA: मकान मालिक पर किराएदार वेरिफिकेशन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज

Update: 2026-01-08 10:22 GMT
DODA.डोडा: पुलिस ने आज यहां एक मकान मालिक के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया। उसने बिना ज़रूरी पुलिस वेरिफिकेशन के अपने घर में एक किराएदार रखकर डोडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया था। सादिक आबाद, डोडा इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान, डोडा पुलिस स्टेशन की पुलिस ने असम के रहने वाले मालेक अली को संदिग्ध हालात में घूमते हुए देखा। पूछताछ में उसने बताया कि वह सादिक आबाद, डोडा में किराए के मकान में किराएदार के तौर पर रह रहा था।
तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस उसके किराए के मकान पर गई और आगे पूछताछ करने पर पता चला कि मकान मालिक अब्दुल कयूम ने ज़रूरी किराएदार वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा किए बिना और संबंधित पुलिस स्टेशन को बताए बिना मकान किराए पर दे दिया था, जिससे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन हुआ। इसलिए, पुलिस स्टेशन डोडा में BNS की धारा 223 के तहत नंबर 05/2026 पर एक FIR दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।
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