बारामूला: जिला चुनाव अधिकारी बारामूला ने राजनीतिक गतिविधियों के लिए दी गई अनुमतियों के संबंध में उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दलों को अनुमति देने के संबंध में सभी निर्णय सुरक्षा सलाह को ध्यान में रखते हुए और संबंधित अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद किए जाते हैं। एसएसपी सोपोर की सलाह के अनुसार, विश्वसनीय सुरक्षा चिंताओं के कारण 9 मई, 2024 को राजनीतिक कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया था। बाद की अनुमतियाँ संशोधित सुरक्षा आकलन और ईसीआई दिशानिर्देश के अनुरूप दी गईं
जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व करने वाले जावेद अहमद डार ने चुनावी अभियान के दौरान विशिष्ट गतिविधियों के लिए अनुमति मांगने के लिए कई आवेदन प्रस्तुत किए थे। हालाँकि, पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सोपोर द्वारा उल्लिखित सुरक्षा चिंताओं के कारण, 9 मई, 2024 को होने वाले सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करने की सलाह दी गई थी। जमीनी स्थिति के नए आकलन के बाद, एसएसपी सोपोर ने अद्यतन सिफारिशें प्रदान कीं, जिसमें 16 मार्च, 2024 से लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) दिशानिर्देशों के पालन के अधीन, 10 मई, 2024 से राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी गई।
नतीजतन, 9 मई, 2024 को, सभी राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाली व्यापक सुरक्षा सावधानियों के तहत वाहनों पर झंडे लगाने सहित कुछ गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्री जावेद अहमद डार द्वारा मांगी गई सभी अनुमतियां एसएसपी सोपोर और ईसीआई दिशानिर्देशों से प्राप्त संशोधित सिफारिशों के आधार पर 9 मई, 2024 को प्रदान की गईं। चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति के संबंध में निर्णय जिला पुलिस, यातायात पुलिस और नगर निगम अधिकारियों सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ गहन परामर्श के बाद किए जाते हैं।
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