Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने बुधवार को पत्रकार माजिद हैदरी के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत आदेश को रद्द कर दिया, जो उनकी गिरफ्तारी के करीब सत्रह महीने बाद जारी किया गया था।
न्यायमूर्ति वी. के. चटर्जी ने पीएसए आदेश को खारिज करते हुए हैदरी की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। हैदरी को सितंबर 2023 में ‘जबरन वसूली’ और मानहानि के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें पीएसए हिरासत के तहत कोट भलवाल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। जेल में बंद पत्रकार का प्रतिनिधित्व एडवोकेट मुहम्मद यूसुफ भट ने किया। [केएनटी]