Srinagar श्रीनगर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। पीएमएफबीवाई, जो अब केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों को कवर करती है, किसानों को धान, मक्का और तिलहन जैसी अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रदान करती है। बैठक में किसानों, विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के नामांकन में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि योजना के समग्र संतृप्ति में सुधार हो सके। एपीडी के प्रधान सचिव के अलावा, बैठक में कश्मीर/जम्मू के कृषि निदेशक, यूटीएलबीसी के संयोजक, नाबार्ड और यहां कार्यरत अन्य बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने वर्तमान नामांकन स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में संतृप्ति दर केवल 18% से थोड़ी अधिक है, जिससे जम्मू-कश्मीर के जिलों में लगभग 5 लाख पात्र ग्राहकों का अंतर रह गया है। उन्होंने सभी बैंकों को पात्र केसीसी ग्राहकों को पीएमएफबीवाई के अंतर्गत कवर करने के लिए तत्काल कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए। जवाबदेही और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, यूटीएलबीसी के संयोजक को 31 अगस्त, 2025 को नामांकन विंडो बंद होने तक कवरेज पर दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
कृषि उत्पादन विभाग (एपीडी) के प्रधान सचिव, शैलेंद्र कुमार ने उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जहाँ कृषि योग्य भूमि पर्याप्त है लेकिन बीमा कवरेज कम है। प्रधान सचिव ने जन जागरूकता के महत्व पर भी ज़ोर दिया और सभी बैंकों से किसानों को पीएमएफबीवाई योजना के दिशानिर्देशों, विशेष रूप से फसल हानि का दावा करने के लिए 72 घंटे की महत्वपूर्ण अवधि के बारे में सूचित करने का आग्रह किया। कृषि निदेशक, कश्मीर ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि पीएमएफबीवाई को पहली बार 31 मार्च, 2016 को जम्मू-कश्मीर में अपनाया गया था और इसके कार्यान्वयन के पहले चरण में केवल 10 जिलों को ही कवर किया गया था। अगले चरण (खरीफ 2021) में इस योजना का विस्तार जम्मू, सांबा, उधमपुर और अनंतनाग के चार और जिलों में किया गया और बाद में तीसरे चरण (खरीफ 2023) के दौरान इसका दायरा शेष सभी 16 जिलों तक बढ़ा दिया गया।
यह भी बताया गया कि इस योजना ने 2017 से रबी 2024 तक उल्लेखनीय प्रगति की है। रबी 2024 तक के संचयी आंकड़ों में 943,042 किसानों को शामिल किया गया है, जिनमें से 278,355 किसानों को 161.06 करोड़ रुपये की दावा राशि वितरित करके लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा, बैठक में बताया गया कि 361.61 करोड़ रुपये के कुल प्रीमियम पर 555,205 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया, जिसमें किसानों का हिस्सा 67.17 करोड़ रुपये, केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा 93.31 करोड़ रुपये और भारत सरकार का हिस्सा 201.13 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि खरीफ 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, और आंकड़े दोनों संभागों के प्रदर्शन में स्पष्ट अंतर दर्शाते हैं। गैर-ऋणी किसानों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2025 और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस सीज़न के लिए, जम्मू संभाग ने कुल 47,256.37 हेक्टेयर बीमित क्षेत्र दर्शाया है, जिसमें 101,426 लाभार्थी शामिल हैं, जो लक्षित क्षेत्र का कुल 34.04% है। जबकि कश्मीर संभाग में कुल बीमित क्षेत्र 16,827.30 हेक्टेयर है, जिसमें 58,228 लाभार्थी शामिल हैं, जो लक्षित क्षेत्र का कुल 18.94% है।