Jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर : जम्मू और कश्मीर एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बुधवार को एक रेवेन्यू ऑफिसर और उसके दलालों के खिलाफ रिश्वत के एक कथित मामले में चार्जशीट पेश की।रिश्वत के पैसे मौके पर ही बरामद किए गए, और बाद में केमिकल टेस्ट में आरोपी दलालों के हाथों पर फिनोलफ्थेलिन होने की पुष्टि हुई।एक प्रवक्ता ने कहा, “J&K ACB ने स्पेशल जज एंटी-करप्शन कोर्ट श्रीनगर के सामने रिश्वत के एक मामले में आरोपी सरकारी कर्मचारी एजाज अहमद शेगेन, जो उस समय हल्का खानयार श्रीनगर के पटवारी थे, और उनके दलालों के खिलाफ ACB पुलिस स्टेशन श्रीनगर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 7 और IPC की धारा 120-B के तहत दर्ज FIR नंबर 35/2022 के मामले में चार्जशीट पेश की।”यह FIR 01 सितंबर, 2022 को एक लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के पक्ष में रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जारी करने के लिए ₹7,000 की रिश्वत मांगी थी।
प्रवक्ता ने कहा, “ट्रैप कार्रवाई के दौरान, पटवारी हल्का खानयार की मांग पर शिकायतकर्ता से ₹7000/- रिश्वत लेते हुए शौकत अहमद बुडू और मोहम्मद यूसुफ डार नाम के दो दलालों को रंगे हाथों पकड़ा गया।”रिश्वत के पैसे मौके पर ही बरामद कर लिए गए, और बाद में केमिकल टेस्ट से आरोपी दलालों के हाथों पर फिनोलफ्थलीन होने की पुष्टि हुई।प्रवक्ता ने कहा, “तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ रिकॉर्ड में लाए गए ठोस सबूतों के आधार पर, जांच में आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 7, 7A, 12, और IPC की धारा 120-B के तहत अपराध साबित हुआ।”सरकार से मुकदमा चलाने की ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद, चार्जशीट को न्यायिक फैसले के लिए श्रीनगर के स्पेशल एंटी-करप्शन जज की अदालत में पेश किया गया।