CBK ने कुपवाड़ा बीमा धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दायर किया

Update: 2025-10-15 03:12 GMT
Srinagar श्रीनगर: क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 253/2023 के संबंध में आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र औपचारिक रूप से कुपवाड़ा के उप-न्यायाधीश की माननीय अदालत में पेश किया गया। यह मामला पुलिस चौकी द्रगमुल्ला, कुपवाड़ा में प्राप्त एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सलीम अकबर, पुत्र मोहम्मद अकबर, निवासी ह्यहामा बाटापोरा, कुपवाड़ा (वर्तमान में मालपोरा नगरी हटमुल्ला में रह रहा है), निर्दोष बीमा पॉलिसी धारकों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल था। बयान के अनुसार
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और आदित्य बिड़ला सन लाइफ जैसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनियों का पूर्व टेली-कॉलर था, ने ग्राहकों से धोखे से पॉलिसी की किश्तें ली थीं। ये भुगतान वास्तविक बीमा कंपनियों की जानकारी या अनुमति के बिना, उसकी पसंद के बैंक खातों में भेजे गए थे।
जाँच से यह भी पता चला कि सलीम अकबर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित घोटाला रचा और धोखाधड़ी व विश्वासघात जैसे कृत्य किए। जाँच के निष्कर्षों के आधार पर, कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में जाँच अपराध शाखा, श्रीनगर को हस्तांतरित कर दी गई। तदनुसार, इस मामले में न्यायिक निर्णय हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।
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