SRINAGAR.श्रीनगर: कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आज 53 लाख रुपये की ज़मीन धोखाधड़ी के एक मामले में छापेमारी की। यहाँ जारी एक बयान के अनुसार, सीबीके ने धोखाधड़ी के मामले में शामिल चार व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 23/2025 के संबंध में श्रीनगर में कई जगहों पर घरों की तलाशी ली।
सीबीके ने कहा, "यह मामला एक लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि ज़मीन दलाल तारिक अहमद हजाम, गुलाम हसन मीर, सोनाउल्लाह मीर और रज्जाक मीर, सभी निवासी बरथाना, श्रीनगर ने ज़मीन का सौदा कराने के बहाने शिकायतकर्ता से धोखे से 53 लाख रुपये हड़प लिए।"
सीबीके के अनुसार, जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने कुछ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके दस्तावेज़ों में हेरफेर किया और अवैध रूप से धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए आधिकारिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया। सबूतों का पता लगाने और साजिश से जुड़े सभी सरकारी कर्मचारियों सहित इसमें शामिल व्यक्तियों के व्यापक नेटवर्क की पहचान करने के लिए तलाशी ली गई। आगे की जाँच जारी है।