JAMMU जम्मू: केंद्रीय जांच ब्यूरो Central Bureau Investigation (सीबीआई) ने 115 बटालियन सीआरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट पंकज पीटर शाह, वहीद-उद-दीन मीर, रेहाना फारूक, अब्दुल मजीद मीर और तहसीन नबी भट के खिलाफ अनुचित आर्थिक लाभ के बदले सीआरपीएफ के लिए सामान की आपूर्ति का ठेका देने का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार, सीबीआई/एसीबी श्रीनगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कालरा द्वारा डीआईजी सीबीआई/एसीबी को 15.01.2025 को प्रस्तुत की गई शिकायत से पता चलता है कि 2018 और 2021 के बीच पंकज पीटर शाह ने आपूर्तिकर्ताओं वहीद-उद-दीन मीर, मेसर्स पीस एंटरप्राइजेज, श्रीनगर के प्रोपराइटर, रेहाना फारूक, मेसर्स सैनिक ट्रेडर्स, श्रीनगर के प्रोपराइटर, अब्दुल मजीद मीर, मेसर्स जफर मोटर्स, श्रीनगर के प्रोपराइटर और तहसीन नबी भट, मेसर्स ग्रैंड मूसा, बडगाम के प्रोपराइटर के साथ साजिश रची औरके बदले सीआरपीएफ के लिए सामान की आपूर्ति का ठेका दिया। इस प्रकार, इन कृत्यों से प्रथम दृष्टया आरोपियों और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी) के साथ पठित 5(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 8, जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया, और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के अनुरूप रणबीर दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत संज्ञेय अपराध का पता चलता है। उन्हें अनुचित आर्थिक लाभ