कथित रिश्वत मामले में एक कांस्टेबल समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के सात महीने बाद, सीबीआई ने कहा कि उसे शिकायतकर्ता और अन्य आरोपियों के साथ इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखों की कोई सीधी कॉल या बातचीत नहीं मिली।
इंस्पेक्टर का नाम तब सामने आया जब सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दीपक नामक व्यक्ति की शिकायत के बाद पिछले साल 31 जुलाई को पीसीआर, चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल पवन, मनीष दुबे उर्फ बबलू और अनिल कुमार उर्फ कुकी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 22 जुलाई 2023 को कुछ पुलिसकर्मी उसकी दुकान पर आए और उसे बताया कि सेक्टर 26 ऑपरेशन सेल में तैनात इंस्पेक्टर उसे बुला रहा है। वह उनके साथ चला गया. ऑपरेशन सेल में कांस्टेबल पवन और इंस्पेक्टर मौजूद थे और इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह मणि नाम के किसी व्यक्ति को जानता है। उन्होंने उसे बताया कि मणि एक मामले में आरोपी है। उन्हें उसके फोन में मणि और उसके बीच की चैट मिली थी, जिसके बाद वे उसे एफआईआर में नामांकित करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वह उन्हें रिश्वत के रूप में 7 लाख रुपये देंगे, तो वे एफआईआर में उनका नाम नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें एक परिचित बब्लू का फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि उनका एक दोस्त कुकी, पवन और इंस्पेक्टर का दोस्त था। शिकायतकर्ता ने कहा कि पवन ने उससे कहा था कि उसे रिश्वत के 5 लाख रुपये जल्द से जल्द बब्लू या कुकी को देने होंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि वह रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीबीआई से संपर्क किया।
उनकी शिकायत पर कांस्टेबल पवन, बब्लू और कुकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7-ए और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया।
सीबीआई ने जाल बिछाया और 31 जुलाई, 2023 को चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कांस्टेबल पवन की ओर से 3,00,000 रुपये की मांग करते और स्वीकार करते हुए बब्लू और कुकी को पकड़ लिया।
कांस्टेबल पवन के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र में, सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान, शिकायतकर्ता और अन्य आरोपियों के साथ संदिग्ध हरिंदर सिंह सेखों की कोई सीधी कॉल या बातचीत नहीं पाई गई। इसने स्थापित किया कि दीपक को मामले के आईओ की जानकारी के बिना मामले में 18, 19 और 27 जुलाई, 2023 को ऑपरेशन सेल में बुलाया गया था।
तथ्यों और परिस्थितियों ने स्थापित किया कि पवन ने सह-अभियुक्त अनिल और मनीष के साथ आपराधिक साजिश रची।