CB ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के शिकार से 3 लाख रुपये लौटाए

Update: 2026-05-09 13:29 GMT
Jammu.जम्मू: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबी) की कंप्यूटर और इंटरनेट क्राइम इकाई (सीआईसीई) ने एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई के तहत पीड़ित को उसके खोए हुए 3 लाख रुपये वापस मिल गए।
सीआईसीई अधिकारियों ने बताया कि मामला एक ऐसे व्यक्ति का था, जिसने ऑनलाइन निवेश के बहाने अपने पैसे एक फर्जी प्लेटफॉर्म पर जमा किए थे। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि धोखाधड़ी करने वाले संगठन ने अवैध वेबसाइट और नकली निवेश योजनाओं के माध्यम से पीड़ित का भरोसा जीतकर रकम ऐंठी।
सीआईसीई ने बताया कि तकनीकी जांच और डिजिटल फॉरेंसिक के माध्यम से ट्रांजैक्शन ट्रेस किया गया और फर्जी खातों की पहचान की गई। इसके बाद अधिकारियों ने ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ बैंकिंग चैनलों के जरिए फंड रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की।
अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में तीन लाख रुपये की राशि सफलतापूर्वक पीड़ित के खाते में लौटाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के मामलों में केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं और फंड रिकवरी संभव है।
सीआईसीई ने नागरिकों से अपील की कि वे ऑनलाइन निवेश करते समय सत्यापित प्लेटफॉर्म और प्रमाणित संस्थाओं का ही चयन करें। इसके अलावा, संदेहास्पद निवेश के मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराना और डिजिटल लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आवश्यक है।
सीबी अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी लगातार बढ़ती जा रही है और नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में तकनीकी जांच, डिजिटल फॉरेंसिक और बैंकिंग ट्रैकिंग की मदद से धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार कर और फंड रिकवर किया जा सकता है।
इस सफलता से पीड़ित को राहत मिली और स्थानीय समुदाय में भी यह संदेश गया कि केंद्र सरकार और सीबी ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में सुरक्षा उपायों और डिजिटल जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
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