Kishtwar में पांच लोगों पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Update: 2024-11-09 11:02 GMT
Jammu जम्मू: जनता की सुरक्षा सहित उचित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किश्तवाड़ के जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार शवन ने पांच कट्टर अपराधियों पर जन सुरक्षा अधिनियम लगाया है। जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के तहत जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें सिगड़ी भाटा निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला गुज्जर, काकरवागन निवासी नूर दीन, ट्रुंगी (दच्छन) निवासी गुलाम नबी चोप्पन, नट्टास (दूल) निवासी मोहम्मद जाफर शेख और डांगडुरू (दच्छन) निवासी मोहम्मद रमजान शामिल हैं।
इन लोगों पर राजमार्ग और पनबिजली परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को रोकने का प्रयास करने का आरोप है। गौरतलब है कि डीएम ने जिले का कार्यभार संभालने के बाद घोषणा की थी कि राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उचित सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बार-बार अपराध करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए गुंडों और अपराधियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पीएसए के तहत जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनका
राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी रिकॉर्ड
है और वे अपने अवैध कृत्यों से बाज नहीं आ रहे हैं।
उनसे सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा करने की आशंका थी। गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, जिसमें एसएसपी को तामील करने का निर्देश दिया गया था। वारंट मिलते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और वारंट तामील कर दिए। उन्होंने आगे कहा कि डीएम ने एजेंसियों को ऐसे लोगों को रडार पर रखने के लिए कहा है जो हमेशा किसी न किसी बहाने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। अधिकारी ने कहा, "वे झूठे प्रचार और बड़ी परियोजनाओं की गति को धीमा करने का राष्ट्र विरोधी रवैया रखकर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।"यहां यह बताना जरूरी है कि किश्तवाड़ सुरक्षा परिदृश्य के लिहाज से एक संवेदनशील जगह है, जहां हाल के दिनों में 3-4 बार आतंकी हमले हो चुके हैं।
Tags:    

Similar News

-->