JAMMU जम्मू: जम्मू और कश्मीर सरकार ने आज कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करने के लिए अपने-अपने जिलों में जिला अधिकारियों के रूप में अतिरिक्त उपायुक्तों को नामित करने का आदेश दिया। वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अध्याय-III की धारा-5 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। इस संबंध में आज सामान्य प्रशासन विभाग Department of General Administration द्वारा एक आदेश जारी किया गया।