स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई तेज, 146 इकाइयों को बंद करने के आदेश
क्रशर इकाइयों पर सख्ती, 517 की जांच के बाद 146 को बंद करने के निर्देश
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाले स्टोन क्रशरों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने विधानसभा में बताया कि जनवरी 2025 से अब तक जम्मू-कश्मीर में 517 स्टोन क्रशर इकाइयों का निरीक्षण किया गया।
उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर 229 कानूनी नोटिस जारी किए गए जबकि 146 इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए गए। कश्मीर संभाग में 318 इकाइयों की जांच के दौरान 179 उल्लंघन सामने आए जिन पर 154 नोटिस और 112 बंदी आदेश जारी हुए। जम्मू संभाग में 199 निरीक्षणों के दौरान 75 नोटिस और 34 बंदी निर्देश जारी किए गए।
मंत्री ने बताया कि बिना आवश्यक एनओसी, वैध सहमति और पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के संचालन करने वाली इकाइयों के खिलाफ जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत कार्रवाई की गई। सरकार के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक स्टोन क्रशर स्थापित एवं संचालित करने के लिए 58 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 27 मंजूर, 28 खारिज किए गए जबकि एक आवेदन प्रक्रिया में है।