Kishtwar अधिकारियों ने बताया कि आरोपी टीचर खालिद हुसैन के खिलाफ़ सरकार ने संविधान के आर्टिकल 311(2)(b) के तहत कार्रवाई की है। आरोप है कि स्कूल टीचर ने, जो अभी न्यायिक हिरासत में है, कई महीनों तक उस नाबालिग लड़की का रेप किया। 20 अगस्त को प्रेग्नेंसी खत्म करने की प्रक्रिया के दौरान उसकी मौत हो गई।
सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आदेश के मुताबिक, किश्तवाड़ के ज़ोन इंदरवाल में गुरिनाला के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुमलपोरा के टीचर हुसैन को नौकरी से निकाल दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी, तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी पर विचार करने के बाद, इस बात से संतुष्ट थे कि इस मामले में नौकरी से निकालने की बड़ी सज़ा देना ज़रूरी था। सरकार ने कहा कि इन हालात में नियमित विभागीय जांच करना व्यावहारिक नहीं था और इस मामले को "सबसे दुर्लभ मामलों" (rarest of the rare cases) की श्रेणी में रखा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि नौकरी से निकालने का मकसद स्कूल स्टाफ की जवाबदेही तय करना था और शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा और बचाव के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस मामले में आपराधिक जांच और ट्रायल कानून के मुताबिक संबंधित कानून-प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
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