अखनूर में स्पा सेंटर के मालिक और प्रोपराइटर पर DM के आदेश का उल्लंघन करने का मामला दर्ज

Update: 2026-01-19 10:24 GMT
JAMMU.जम्मू: अखनूर में एक स्पा सेंटर के मालिक और उस ज़मीन के मालिक पर केस दर्ज किया गया है जहाँ स्पा सेंटर चल रहा था। उन पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) जम्मू के किराएदारों, मज़दूरों और कर्मचारियों के ज़रूरी पुलिस वेरिफिकेशन के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि “कलर रिलैक्सिंग स्पा सेंटर” नाम से चल रहा स्पा सेंटर अपने कर्मचारियों और मज़दूरों के ज़रूरी पुलिस वेरिफिकेशन के बिना चल रहा था, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिफिकेशन और आदेशों का साफ़ उल्लंघन है। स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार, सभी निवासियों, प्रॉपर्टी मालिकों और कमर्शियल जगहों के मालिकों को वेरिफिकेशन के लिए किराएदारों, कर्मचारियों और मज़दूरों की पूरी डिटेल्स संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करनी होती हैं।
इसके अनुसार, पुलिस ने कहा, पुलिस स्टेशन अखनूर में BNS की धारा 223 के तहत FIR नंबर 11/2026 जसमीत सिंह, स्पा सेंटर के इंचार्ज और मालिक, जो हाउस नंबर 1123, सेक्टर-6, नानक नगर, गांधी नगर, जम्मू के रहने वाले हैं, के खिलाफ दर्ज की गई। पुलिस ने उस प्रॉपर्टी के मालिक तीक्ष्ण लंगर की भूमिका पर भी ध्यान दिया है, जहाँ स्पा सेंटर चल रहा था। वह अखनूर के वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “ज़रूरी पुलिस वेरिफिकेशन नियमों और DM के आदेशों का पालन किए बिना स्पा सेंटर को चलने देने में लंगर की भूमिका की जांच की जा रही है, और उसकी भूमिका की डिटेल में जांच की जा रही है।” खास बात यह है कि यह कार्रवाई SHO अखनूर के नेतृत्व में की गई थी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशों और ज़रूरी पुलिस वेरिफिकेशन नियमों का पालन न करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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