J&K: रोहिंग्याओं को शरण देने के आरोप में जम्मू में 5 लोगों पर मामला दर्ज
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को संपत्तियां मुहैया कराने के लिए स्थानीय मकान मालिकों के खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए हैं, जो "बिना दस्तावेज वाले हैं और संभावित सुरक्षा खतरा पैदा करते हैं"। पुलिस ने इस कार्रवाई को रोहिंग्या शरणार्थियों की अवैध आमद को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक "महत्वपूर्ण कदम" बताया। पुलिस ने यहां एक बयान में कहा, "जम्मू पुलिस ने कई मामलों की पहचान की है और इसी तरह मकान मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में रोहिंग्या शरणार्थियों को अपनी संपत्तियां किराए पर दी हैं, जो बिना दस्तावेज वाले हैं और संभावित सुरक्षा खतरा पैदा करते हैं।" विज्ञापन बयान में कहा गया, "जम्मू के जिला आयुक्त ने जिले के सभी संपत्ति मालिकों के लिए किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश असामाजिक तत्वों और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा संभावित खतरे के बारे में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर आया है, जो किराए की संपत्तियों का अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकते हैं।