एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्कर को चार साल की जेल और 50 हजार का जुर्माना

गवाहों के बयान और तथ्यों के आधार पर नामदार कोर्ट ने आरोपी महमूद अख्तर को चार साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

Update: 2024-05-02 05:36 GMT

धर्मशाला: माननीय विशेष न्यायाधीश देहरा नितन कुमार की अदालत में एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए महमूद अख्तर जोनी, पुत्र सफी मोहम्मद, गांव दहाब डाकघर राजा का तालाब तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा को चार साल कैद की सजा सुनाई गई। 50 हजार जुर्माना.

मामले की जानकारी देते हुए देहरा के उप जिला न्यायाधीश संदीप शर्मा ने बताया कि 6 अक्टूबर 2016 को गश्त के दौरान पुलिस ने रात करीब 2:45 बजे संसारपुर टैरेस वैली बैरियर की ओर से एक व्यक्ति को आम का थैला लेकर पैदल आते देखा। उसके हाथ। पुलिस टीम को देखकर उपरोक्त व्यक्ति घबरा गया और आगे जाने की बजाय बीबीएमबी लिंक रोड की ओर भागने लगा, संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और जब उसके कैरी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से अखबार में लिपटी हुई दो अलग-अलग पॉलिथीन बरामद हुईं। लिफाफों में 1.845 किलोग्राम भुक्की मिली। गवाहों के बयान और तथ्यों के आधार पर नामदार कोर्ट ने आरोपी महमूद अख्तर को चार साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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