5 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकतें करने के दोषी को दो साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
कांगड़ा। जिला कांगड़ा में जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपाली गंभीर की अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकतें करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दो साल कठोर कारावास सहित दस हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है।
यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो माह अतिरिक्त साधारण कैद की सज़ा का भुगतान करना होगा। दोषी की पहचान सुनील कुमार उर्फ राजू के रूप में हुई है। बता दें कि मामला वर्ष 2011 का है जब आरोपी ने रास्ते में जा रही बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की थी। जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने बताया कि जिस समय सुनील कुमार ने इस घटना को अंजाम दिया था, उस दौरान पोक्सो अधिनियम लागू नहीं हुआ था। इसके चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी जवाली रवि कुमार द्वारा की गई।
उन्होंने बताया कि अदालत में छह गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुनील को दोषी करार दिया और उसे दो साल कठोर कारावास सहित दस हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। अदालत में कहा गया है कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त साधारण कैद की सज़ा का भुगतान करना होगा।